PM Karshi Sichai Yojna: इस योजना के तहत 80 प्रतिशत तक अनुदान, बिल में 12 प्रतिशत GST भी साथ, ऑनलाइन करें आवेदन
JPNews Digital Webdesk: नई दिल्ली, PM Karshi Sichai Yojna, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत पूर्वी चंपारण जिला के विभिन्न प्रखंडों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 650 एकड़ में ड्रिप, मिनी एवं माईक्रो स्प्रिंकलर व पोर्टेबेल स्प्रिंकलर लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। PM Karshi Sichai Yojna
जिले के इच्छुक निबंधित किसानों ने उद्यान विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया है।
योजना के तहत किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदानित दर पर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का लाभ मिल सकेगा।
केंद्र व राज्य सरकार के सहभागिता स्वरूप किसानों को अनुदान देय होगा। इसके तहत ड्रिप, मिनी एवं माईक्रो स्प्रिंकलर पद्धति पर लघु एवं सीमांत किसानों को योजना पर 80 तो अन्य किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान देय होगा।
वहीं पोर्टेबेल स्प्रिंकलर पद्धति पर लघु एवं सीमांत किसानों को 55 तो अन्य को 45 प्रतिशत अनुदान का लाभ मिल सकेगा।
PM Karshi Sichai Yojna
1 हेक्टेयर में ड्रिप सिंचाई के लिए जीएसटी के साथ 164221.12 होगा जिसमें लघु-सीमांत किसानों को 32844.22 व अन्य को 49266.34 रुपया देना होगा।
वहीं मिनी स्प्रिंकलर का जीएसटी के साथ 121244.48 देना होगा
जिसमें लघु एवं सीमांत किसान को 24248.90 व अन्य को 36373.34 देना होगा।
वहीं पोर्टेबेल स्प्रिंकलर का जीएसटी के साथ 31161.76 होगा जिसमें लघु एवं सीमांत किसानों को 14022.79 व अन्य को 17138.97 रुपया देय होगा।
यह भी पढ़ें: Youtube Premium Subscription: अब बिल्कुल फ्री में मिलेगा YouTube सब्सक्रिप्शन, 1290 रुपये की होगी बचत
पानी की होगी बचत, खेतों में बनी रहेगी नमी
दिन-प्रतिदिन भूमि का जलस्तर नीचे खिसकता जा रहा है। इस कारण किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी की समस्या बढ़ती जा रही है।
किसान आज भी बोरिंग से पटवन व बारिस के पानी के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं।
इससे पानी की अनावश्यक बर्बादी होती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसान ड्रिप, मिनी एवं माईक्रो स्प्रिंकलर पद्धति व
पोर्टेबेल स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग कर किसान पानी की बर्बादी को रोकने के साथ-साथ फसलों की बेहतर सिंचाई कर सकते है। इसके योजना के तहत किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है।
किसानों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन
किसान को योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इसके लिए खेत का नक्सा एवं जमाबंदी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सिंचाई प्रमाण पत्र, पंजीकृत दुकानदार का प्रमाणित बिल, किसान निबंधन नंबर देना अनिवार्य होगा।
किसानों को इस योजना का लाभ पहले आओं, पहले पाओं के आधार पर प्राप्त हो सकेगा।
12 प्रतिशत लगेगा जीएसटी, रुकेगा फर्जीवाड़ा
पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को अब जीएसटी विपत्र देना होगा।
पहले किसान दुकान से सांठगांठ कर फर्जी बिपत्र बनाकर योजना के अनुदान का लाभ उठा लेते थे।
अब जीएसटी होने के कारण दुकानदारों को पक्का बिल देना होगा और उसका हिसाब भी जीएसटी में देना होगा।
यह भी पढ़ें:Paytm Bank से लेनदेन होगी अब नए बैंकिंग पार्टनर के साथ बिना कोई परेशानी के