Card User New Rules: डेबिट-क्रेडिट कार्ड का नया नियम, जाने क्या हुआ बदलाव

JPNews Digital Webdesk: नई दिल्ली, Card User New Rules, कार्ड इश्यूर्स की तरफ से खास ट्रांजेक्शन्स पर मिलने वाले रिवार्ड्स और कैशबैक की वजह से क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और डेबिट कार्ड (Debit Card) के इस्तेमाल को काफी बढ़ावा मिला है. हालांकि, जैसे-जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ा है,

वैसे-वैसे ही इसके माध्यम से होने वाले फ्रॉड्स की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है. इसलिए डेबिट-क्रेडिट कार्ड लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नियमों में बदलाव किया है.

एमपीसी (Monetary Policy Committee) की बैठक के बाद आरबीआई ने ‘कार्ड ऑन टोकनाइजेशन’ के लिए एक नया चैनल लॉन्च किया है.

Card User New Rules कार्ड टोकनाइजेशन क्या है ?

कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenization) एक पर्सनल और यूनिक टोकन के माध्यम से प्राप्तकर्ता के लिए संवेदनशील जानकारी (जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV) को छिपाने का एक प्रोसेस है.

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इस प्रोसेस के तहत 16-अंक के नंबर को एक यूनिक वैकल्पिक कार्ड नंबर या ‘टोकन’ में बदल दिया जाता है. यह कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता (Token requestor) और डिवाइस के लिए यूनिक होता है.

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कार्ड टोकनाइजेशन का फायदा

कार्डहोल्डर्स अब अपने अकाउंट्स को अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सीधे लिंक भी कर सकेंगे. आरबीआई के मुताबिक, फिलहाल कार्ड ऑन फाइल टोकन सिर्फ व्यापारी के एप्लिकेशन या वेबपेज पर ही जेनरेट किया जा सकता है.

हालांकि, बैंक की तरफ से भी टोकन इश्यू शुरू करने पर बातचीत चल रही है.

पिछले साल शुरू हुआ प्रोसेस

कार्ड टोकनाइजेशन (CoFT) को पिछले साल 1 अक्टूबर (2022) को लॉन्च किया गया था. आरबीआई के मुताबिक, इस सिस्टम के जरिए 56 करोड़ से ज्यादा टोकन जारी किए जा चुके हैं, जिनकी कीमत 5 लाख करोड़ रुपए है.

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इससे पहले कार्डहोल्डर्स को फ्लिपकार्ट, अमेजन और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कार्ड से संबंधित जानकारी दर्ज करनी पड़ती थी, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा बना रहता है.

लेकिन इस सुविधा की मदद से टोकन के जरिए लेनदेन किया जाता है. इससे न केवल सुरक्षा बढ़ती है बल्कि समय की भी बचत होती है.

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