GST New Rule: 1 अगस्त को आए नियमों में बदलाव, इन लोगों को अब करवाना होगा ई-चालान

JPNews Digital Webdesk: नई दिल्ली, GST New Rule, वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) के तहत एक अगस्‍त यानी आज से नए न‍ियम लागू होने वाले हैं, यह नया न‍ियम कंपन‍ियों से संबंधित है, जिनका टर्नओभर 5 करोड़ या उससे ज्‍यादा का है|

पहले ये नया न‍ियम 10 करोड़ रुपये या उससे ज्‍यादा के सालाना टर्नओभर पर लागू था, लेकिन अब इसे घटाकर आधा कर दिया गया है |

जीएसटी दिशानिर्देशों के अनुसार, 5 करोड़ रुपये के बी2बी लेनदेन प्राइस वाली कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान पेश करना अन‍िवार्य है, 28 जुलाई को केंद्रीय इनडायरेक्‍ट टैक्‍स और सीमा शुल्‍क बोर्ड ने ट्वीट कर न‍ियम में बदलाव की जानकारी दी थी |

1 अगस्त से कारोबार पर भी नए नियम लागू हों चुके है। अब पांच करोड़ से अधिक कारोबार करने वाले उद्यमियों को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या निर्यात या दोनों के लिए ई-चालान अनिवार्य रूप से करना होगा। यह पहले अधिक कारोबार करने वालों पर लागू था।

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आपको बता दें कि अगस्त से लागू होने वाले GST नियमों के अनुसार, ₹5 करोड़ के ₹2B लेनदेन वाली कंपनियों को अब इलेक्ट्रॉनिक चालान बनाना अनिवार्य हो गया है। इससे पहले, 10 करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाली कंपनियों को ई-चालान बनाना होगा।

28 जुलाई को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट कर नियम में बदलाव की सूचना दी।

CBIC ने एक ट्वीट में बताया कि 1 अगस्त 2023 से, जीएसटी करदाता जो किसी भी वित्तीय वर्ष में ₹5 करोड़ से अधिक का कारोबार करते हैं, वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या निर्यात के लिए अनिवार्य रूप से ई-चालान देना होगा।

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5 करोड़ टर्न ओवर कंपनियां

आपको बता दें कि ई-चालान (2020) शुरू में 500 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया था, लेकिन 3 साल के भीतर यह सीमा घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।

1 अक्टूबर, 2020 से, 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों के लिए और 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना राजस्व वाली कंपनियों के लिए व्यापार-से-व्यवसाय (B2B) लेनदेन में ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया।

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1 अप्रैल, 2021 से, जिन कंपनियों का टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक था, उन्होंने बिजनेस-टू-बिजनेस ई-इनवॉइस बनाना शुरू कर दिया था। 1 अप्रैल 2022 से इसे 20 करोड़ रुपये कर दिया गया। 1 अक्टूबर, 2022 तक सीमा को 10 करोड़ रुपये से भी कम कर दिया गया। अब यह पांच करोड़ है।

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