पीएम फसल बीमा योजना : 25 लाख किसानों को मिलेंगे 3 हजार करोड़ रुपए, ऐसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : किसानों को मिलेंगे 3 हजार करोड़ रुपए, जल्दी करें आवेदन
भारत मौसमी विविधताओं वाला देश है। मौसमी परिस्थितियों के हिसाब से किसान को काम करना होता है। लेकिन कई बार मौसम की मार से किसान त्रस्त हो जाते हैं। मौसम की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। इसी नुकसान को कम करने के लिए सरकार किसानों को फसल नुकसान पर मुआवजा भी देती है।
लेकिन फसल नुकसान पर मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक स्थाई समाधान ढूंढा जिसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी फसल नुकसान पर सहायता दी जाती है। यह सहायता नुकसान प्रतिशत के आधार पर दी जाती है। यानी जितना नुकसान होता है बीमा कंपनी उसकी भरपाई करती है। हाल ही में 25 लाख किसानों को 3000 करोड़ रूपए की बीमा राशि देने की घोषणा हुई है।
ट्रैक्टर गुरु के इस पोस्ट में हम पीएम फसल बीमा योजना के बारे में, योजना की पात्रता, लाभ लेने के तरीका के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
ट्रैक्टर गुरु के इस पोस्ट में हम पीएम फसल बीमा योजना के बारे में, योजना की पात्रता, लाभ लेने के तरीका के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
क्या है फसल बीमा योजना का लेटेस्ट अपडेट
फसल बीमा क्लेम के लिए किसानों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इस मांग को लेकर सरकार की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। पीएम फसल बीमा क्लेम करने वाले किसानों के खाते में जल्द ही सरकार यह राशि जारी कर देगी। जिन किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल को रजिस्टर करवाया था,
उन किसानों के खाते में जल्द ही सरकार फसल बीमा की राशि जारी करेगी। गौरतलब है कि भारी ओलावृष्टि और बारिश की वजह से देश में कई जगहों पर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। फसल नुकसान की भरपाई के लिए जरूरी है कि किसानों के खाते में जल्द से जल्द बीमा की राशि ट्रांसफर की जाए।
कब मिलेगा फसल बीमा योजना का लाभ
प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुए फसलों को लेकर जिन किसानों ने बीमा क्लेम किया है, उनकी बीमित राशि जल्द से जल्द सरकार जारी करेगी। आंकड़ाें के मुताबिक मध्यप्रदेश राज्य के करीब 25 लाख किसानों को इस योजना का सीधा फायदा होगा। क्योंकि प्रदेश के 25 लाख किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत अपनी नष्ट हुई फसल का बीमा क्लेम किया है। फसल बीमा की यह राशि किसानों तक अक्टूबर तक पहुंच जाएगी।
कैसे मिलेगा लाभ
पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए फसल नुकसान के 72 घंटे के अंदर किसानों का नुकसान पर क्लेम करना होता है। आपदा से फसल को हुए नुकसान या फसल की कम पैदावार पर किसान नुकसान को क्लेम कर सकता है।
कपास की फसल के लिए किसान को अधिकतम नुकसान 36,282 रुपए, धान की फसल के लिए अधिकतम नुकसान 17,639 रुपए, जबकि मक्का की फसल के लिए 18,742 रुपए अधिकतम, मूंग की फसल के लिए अधिकतम 16,497 रुपए प्रति एकड़ बीमा क्लेम किया जा सकता है। बता दें कि इस योजना में 90% तक प्रीमियम का भुगतान सरकार ही करती है। किसानों को मात्र 10% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। रबी की फसल पर किसान को कुल बीमित राशि का 1.5%, खरीफ के लिए 2% जबकि बागवानी के लिए 5% प्रीमियम लिया जाता है।
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