Rajasthan News: राज्य के सभी परिवारों को मिलेगा पक्का मकान, जाने कैसे करे आवेदन
JPNews Digital Webdesk: जयपुर, Rajasthan News, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों को पक्का मकान देने के उद्देश्य से राजस्थान मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है
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इस योजना के अंतर्गत राज्य के बगैर परिवारों को सरकार द्वारा पक्का मकान दिया जाएगा
राजस्थान मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को निशुल्क आवास प्रदान किया जाएगा लाभार्थी को बिना किसी शुल्क के इस योजना के अंतर्गत पक्का घर मिलेगा
योजना का उद्देश्य बेघर परिवारों को पक्का मकान देने का है जिसको लेकर राज्य सरकार द्वारा आवेदन फार्म जमा किए जा रहे हैं लाभार्थी परिवार योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा कर लाभ प्राप्त कर सकता है।
राजस्थान मुख्यमंत्री आवास योजना
भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों को पक्का मकान देने के उद्देश्य से राजस्थान मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है
इस योजना के अंतर्गत राज्य के बगैर परिवारों को सरकार द्वारा पक्का मकान दिया जाएगा
राजस्थान मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को निशुल्क आवास प्रदान किया जाएगा लाभार्थी को बिना किसी शुल्क के इस योजना के अंतर्गत पक्का घर मिलेगा
योजना का उद्देश्य बेघर परिवारों को पक्का मकान देने का है जिसको लेकर राज्य सरकार द्वारा आवेदन फार्म जमा किए जा रहे हैं लाभार्थी परिवार योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा कर लाभ प्राप्त कर सकता है।
राजस्थान मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभ
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य के सभी बेघर परिवारों को निशुल्क आवास प्रदान किया जाएगा।
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को आवास प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार के शुक्ल का भुगतान नहीं करना होगा।
योजना के अंतर्गत लगने वाले आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
जन आधार कार्ड
मूलनिवासी प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बेघर होने का प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
राजस्थान मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए जरूरी पात्रता
योजना के अंतर्गत केवल राज्य के मूल निवासी परिवारों को ही लाभ दिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत केवल बेघर परिवारों को ही लाभान्वित किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
योजना के अंतर्गत राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को पक्का मकान प्रदान किया जाएगा।
आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
शासकीय नौकरी में नहीं होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवेदक द्वारा पहले से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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