Govt Scheme: अब सरकार दे रही बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये, जाने कैसे ले लाभ
JPNews Digital Webdesk: नई दिल्ली, Govt Scheme, केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से देश में बेटियों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं और बेटियों के उत्थान के लिए सरकार तरह-तरह की योजनाएं ला रही हैं, ताकि परिवार में बेटियों को भी बेटे की तरह महत्व दिया जाए।
इसके बावजूद आज भी हमारे समाज में बेटा और बेटी को लेकर भेदभाव बना हुआ है। आज भी बेटी के जन्म पर इतनी खुशी नहीं मनाई जाती है जितना बेटा होने पर। समाज की इसी विचाधारा को बदलने के लिए सरकार की ओर से बेटियों के लिए खास योजना चलाई जा रही है।
अब परिवार में बेटी के जन्म पर सरकार की ओर से 21,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य समाज में बेटा-बेटी के भेदभाव को मिटाने के साथ ही कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है।
“आपकी बेटी-हमारी बेटी” योजना
राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की बेटियों के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना (Aapki Beti-Hamari Beti Scheme) शुरू की गई है।
इस योजना के तहत अब बेटी के जन्म पर सरकार की ओर से 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ बेटी की आयु 18 साल पूर्ण होने पर दिया जाएगा।
इसके अलावा यदि परिवार में कोई दूसरी बेटी जन्म लेती है तो उसे 5 साल तक 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में लड़का और लड़की के अनुपात को कम करना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है।
इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना को एलआईसी (LIC) के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
योजना का लाभ
राज्य सरकार की इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति या अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग लोग उठा सकते हैं।
इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की पहली लड़की के नाम से एलआईसी (LIC) जरिये 21,000 रुपए जमा किया जाता है। वहीं अन्य जाति वर्ग में दूसरी बेटी के जन्म पर सहायता दी जाती है।
इस योजना के तहत बेटी के लिए निवेश की गई राशि को उसके 18 वर्ष की उम्र के बाद ही निकाला जा सकता है। वहीं परिवार की दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता 5 साल तक दी जाती है।
योजना में आवेदन के लिए पात्रता व शर्त
राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठाने से पहले आपको इस योजना के लिए पात्रता व शर्त को पूरा करना आवश्यक होगा, तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। ये पात्रता व शर्त (eligibility and condition) इस प्रकार से हैं
“आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना” का लाभ केवल हरियाणा राज्य के स्थाई निवासियों को मिल सकेगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पहली बेटी का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद का होना चाहिए।
अनुसूचित जाति, जनजाति और बीपीएल परिवार की बेटियां ही इस योजना की पात्र होंगी।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए माता को गर्भवती होने पर नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण करवाना जरूरी है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने वाली महिला का आधार कार्ड
परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र
आवेदिका का जाति प्रमाण-पत्र
परिवार बीपीएल राशन कार्ड जिसमें आवेदिका का नाम हो।
बालिका का जन्म प्रमाण-पत्र
बालिका का पासपोर्ट साइज फोटो
महिला का मूल निवास प्रमाण-पत्र
राज्य सरकार की आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया काफी सरल है। इस योजना के लिए आप ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
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