Income Tax Rule: अगर आपकी सैलरी 10 लाख से अधिक है तो नही लगेगा टैक्स
JP News24 टैक्स सेविंग (Tax Saving) का सीजन आ चुका है. ज्यादा कमाई करने वाले लोग टैक्स बचाने के लिए जद्दोजहद में जुट चुके हैं.
केंद्र सरकार ने नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स छूट दी है, जबकि 5 लाख रुपये तक सालाना इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत छूट दिया गया है. लेकिन अगर आपकी सालाना आमदनी इन दोनों लिमिट से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है.
ज्यादा कमाई पर लोगों को टैक्स स्लैब (Tax Slab) के अनुसार टैक्स भरना होता है. ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आयकर नियम (Income Tax Rule) कहता है कि सालाना 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5-5 लाख रुपये की
आमदनी पर 5% टैक्स का प्रावधान है. जबकि 5-10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20% टैक्स वसूला जाता है. वहीं 10 लाख और उससे अधिक की सालाना कमाई पर 30% टैक्स स्लैब (Tax Slab) है.
10.50 लाख की इनकम पर भी बचा सकते हैं टैक्स
इस हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये है तो आपको 30% टैक्स भरना होगा. हालांकि अगर आप चाहें तो आपको एक रुपये भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इतना ही नहीं अगर आपकी सैलरी 10.50 लाख रुपये है तो भी आप निवेश और छूट का लाभ उठाकर टैक्स की पूरी रकम बचा सकते हैं.
कैसे बचा सकते हैं 10.50 लाख इनकम पर टैक्स?
1. स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है. ऐसे में अब 10 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा.
2. PPF, EPF, ELSS, NSC जैसी स्कीम में निवेश करके आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स सेविंग कर सकते हैं. अब 10 लाख में से 1.5 लाख रुपये घटा दें तो 8.5 लाख रुपये टैक्स के तहत आएगी.
3. इसी तरह आप अलग से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको एक्स्ट्रा 50 हजार रुपये Income Tax बचाने में मदद मिलती है. अब 50 हजार रुपये और घटा दें तो 8 लाख रुपये टैक्स के दायरे में आएगी.
4. अगर होम लोन भी लिया है तो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग की जा सकती है. 8 लाख रुपये में से 2 लाख और घटा दें तो कुल टैक्स इनकम का दायरा 6 लाख रुपये हो जाएगा.
5. इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं. इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए
. इसके अलावा अगर आपके माता-पिता के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा छूट पा सकते हैं. ऐसे में से 6 लाख में से 75 हजार माइनेस करें तो 5.25 लाख पर कुल टैक्स देनदारी होगी.
6. अगर आप किसी संस्था को डोनेशन देते हैं तो टैक्स में 25 हजार रुपये तक का लाभ ले सकते हैं. इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत दान के रूप में दी गई रकम पर 25000 रुपये तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं
25 हजार घटाते ही अब आपकी आय 5 लाख के टैक्स स्लैब में आ जाएगा. आयकर नियम के अनुसार 5 लाख तक की आय पर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा.
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